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शनिवार, 22 अप्रैल 2023

भारत के संविधान के सभी भाग और अनुसूचियाँ (All Parts and Schedules of the Constitution of India)

 



भारत के संविधान के सभी भाग और अनुसूचियाँ (All Parts and Schedules of the Constitution of India)


भारत के संविधान के सभी भाग और अनुसूचियाँ :


भारतीय संविधान के भाग  - 01:


भारतीय संविधान का भाग एक "संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नए राज्य का निर्माण" से सम्बन्धित है। जसमे अनुच्छेद -1 से  लेकर अनुच्छेद- 4 तक शामिल है अर्थात (अनुच्छेद -1 से 4)। 


भारतीय संविधान के भाग  - 02:


भारतीय संविधान का भाग दो  "नागरिकता" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -5 से अनुच्छेद- 11 तक शामिल है (अनुच्छेद -5 से 11)।


भारतीय संविधान के भाग  - 03:


भारतीय संविधान का भाग तीन  "मौलिक अधिकार" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -12 से अनुच्छेद-35 तक शामिल है (अनुच्छेद -12 से 35)।


भारतीय संविधान के भाग  - 04:


भारतीय संविधान का भाग चार "राज्य के नीति निर्देशक तत्व" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -36 से अनुच्छेद- 51 तक शामिल है (अनुच्छेद -36 से 51)।


भारतीय संविधान के भाग  - 04(क):


भारतीय संविधान का भाग चार (क) "मौलिक कर्त्तव्य" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद - 51(क) तक शामिल है (अनुच्छेद - 51(क))।


भारतीय संविधान के भाग  - 05:


भारतीय संविधान का भाग पाँच  "संघ सरकार" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -52 से अनुच्छेद- 151 तक शामिल है (अनुच्छेद -52  से 151)।


भारतीय संविधान के भाग  - 06:


भारतीय संविधान का भाग छः  "राज्य सरकार से सम्बंधित" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -152  से अनुच्छेद- 237 तक शामिल है (अनुच्छेद -1 52  से 237)।


भारतीय संविधान के भाग  - 07:


भारतीय संविधान का भाग सात अनुच्छेद 238, 7 वें  संशोधन द्वारा संविधान से हटा दिया गया हैया संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसितकर दिया गया। 


भारतीय संविधान के भाग  - 08:


भारतीय संविधान का भाग आठवा  "केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -239  से अनुच्छेद- 242 तक शामिल है (अनुच्छेद -239 से 242)।


भारतीय संविधान के भाग  - 09:


भारतीय संविधान का भाग नवां  "पंचायते" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -243 से अनुच्छेद- 243ओ तक शामिल है (अनुच्छेद -243 से 243ओ)।


भारतीय संविधान का भाग 09 (क):


भारतीय संविधान का भाग नवां (क) "नगरपालिकाऍ" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -243P से अनुच्छेद- 243ZG तक शामिल है (अनुच्छेद -243P से 243ZG)।


भारतीय संविधान का भाग 09 (ख):


भारतीय संविधान का भाग नवां (ख) सहकारी समितियां " से सम्बन्धित  है।


भारतीय संविधान के भाग  - 10:


भारतीय संविधान का भाग दसवां "अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -244 से अनुच्छेद- 244(क) तक शामिल है (अनुच्छेद -244 से 244(क))।


भारतीय संविधान के भाग  - 11:


भारतीय संविधान का भाग ग्यारहवाँ "संघ- राज्यों के बीच संबंध" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -245 से अनुच्छेद- 263 तक शामिल है (अनुच्छेद -245 से 263)।


भारतीय संविधान के भाग  - 12:


भारतीय संविधान का भाग बारहवां "वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -264 से अनुच्छेद- 300(क)  तक शामिल है (अनुच्छेद -264  से 300(क) )।


भारतीय संविधान के भाग  - 13:


भारतीय संविधान का भाग तेरहवाँ  "भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और  समागम" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -301 से अनुच्छेद- 307  तक शामिल है (अनुच्छेद -301 से 307)।


भारतीय संविधान के भाग  - 14:


भारतीय संविधान का भाग चौदवां  "संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -308 से अनुच्छेद- 323  तक शामिल है (अनुच्छेद -308 से 323)।


भारतीय संविधान के भाग  - 14:(क):


भारतीय संविधान का भाग चौदवां (क) "अधिकरण" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -323(क) से अनुच्छेद- 323(ख)  तक शामिल है (अनुच्छेद -323(क) से 323(ख)।


भारतीय संविधान के भाग  - 15:


भारतीय संविधान का भाग पन्द्रवा "अधिकरण" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -324 से अनुच्छेद- 329क तक शामिल है(अनुच्छेद 324 -329क)।


भारतीय संविधान के भाग  - 16:


भारतीय संविधान का भाग सोलवां "कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -330 से अनुच्छेद- 342 तक शामिल है(अनुच्छेद 330- 342)।


भारतीय संविधान के भाग  - 17:


भारतीय संविधान का भाग सतरा  "राजभाषा " से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -343 से अनुच्छेद- 351 तक शामिल है(अनुच्छेद 343- 351)।


भारतीय संविधान के भाग  - 18:


भारतीय संविधान का भाग अठारवा  "आपात उपबंध" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -352 से अनुच्छेद- 360 तक शामिल है(अनुच्छेद 352 – 360)।


भारतीय संविधान के भाग  - 19:


भारतीय संविधान का भाग उन्नीसवाँ  "प्रकीर्ण " से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -361 से अनुच्छेद-367  तक शामिल है(अनुच्छेद 361 – 367)।


भारतीय संविधान के भाग  - 20:


भारतीय संविधान का भाग बीसवां "संविधान के संशोधन" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -368  शामिल है(अनुच्छेद 368)।


भारतीय संविधान के भाग  - 21:


भारतीय संविधान का भाग इक्कीसवाँ"अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -369 से अनुच्छेद-392  तक शामिल है(अनुच्छेद 369 - 392)।


भारतीय संविधान के भाग  - 22:


भारतीय संविधान का भाग बाईसवां "संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ  और निरसन" से सम्बन्धित  है। जिसमे अनुच्छेद -393 से अनुच्छेद-395  तक शामिल है(अनुच्छेद 393 - 395)।



भारत के संविधान के भाग, प्रावधान और अनुच्छेद

भागों (Parts) प्रावधान (Provision) अनुच्छेद (Article)
भाग-I संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद (1-4)
भाग-II नागरिकता अनुच्छेद (5-11)
भाग-III मूलभूत अधिकार अनुच्छेद (12–35)
भाग-IV राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद (36 –51)
भाग-IV (क) मूल कर्तव्य अनुच्छेद-51
भाग-V संघ अनुच्छेद (52-151)
भाग-VI राज्य अनुच्छेद (152-237)
भाग-VII संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित अनुच्छेद (238)
भाग-VIII केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन /संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद (239-242)
भाग-IX पंचायते अनुच्छेद (243-243ओ)
भाग-IX(क) नगर्पालिकाएं अनुच्छेद (243पी-243 जेडजी)
भाग-X अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद (244 –244क)
भाग-XI संघ- राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद (245 –263)
भाग-XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद (264 -300क)
भाग-XIII भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद (301 –307)
भाग-XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद (308-323)
भाग-XIV (क) अधिकरण अनुच्छेद (323क–323ख)
भाग-XV निर्वाचन अनुच्छेद (324 -329क)
भाग-XVI कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध) अनुच्छेद (330- 342
भाग-XVII राजभाषा अनुच्छेद (343- 351)
भाग-XVIII आपात उपबंध अनुच्छेद (352 –360)
भाग-XIX प्रकीर्ण अनुच्छेद (361 -367)
भाग-XX संविधान के संशोधन अनुच्छेद अनुच्छेद (368)
भाग-XXI अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद (369 – 392)
भाग-XXII संक्षिप्त नाम, प्रारंभ,हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद (393 – 395)



भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

अनुसूचियाँ(Schedules) प्रावधान (Provisions)
प्रथम अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन
दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति , राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य सभा के
सभापति तथा उप-सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान
परिषद के सभापति तथा उप-सभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के
न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सम्बंध में उपबंध
तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप ।
चौथी अनुसूची राज्य सभा में सीटों का आबंटन ।
पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध ।
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध ।
सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ।
आठवीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची ।(वर्तमान मे 22 भाषा)
नौवीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान ।
( प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई)
दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध ।
(52 वे संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई )
ग्यारहवीं अनुसूची ग्रामीण पंचायती राज को संवेधानिक दर्जा ,पंचायतों के अधिकार, प्रधिकार और दायित्व ।
(73 वे संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई )
बारहवीं अनुसूची नगरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा , नगरपालिकाओं की के अधिकार, प्रधिकार और दायित्व ।
(74 वे संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई )



हमारे भारत के मूल संविधान में "22" भाग थे और 08 अनुसूचियाँ थी तथा अनुच्छेदों की संख्या395 थी। वर्तमान में हमारे संविधान में"444 अनुच्छेद" के साथ "12 अनुसूचियाँ" और"22" भाग है (जहां तक 25 भागों का प्रश्न है तो हम कह सकते है कि विभिन्न भागों मेंकिए गए संशोधन तथा उसके दुबारा जोड़े गए उपभाग के आधार पर जो गणना की जाती है वह लगभग 25 भाग की हैं)


भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 444 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण केसमय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं।


26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान सविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है ।


सन 2015 में जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी तब से इसे सविधान दिवस के रूप में मनाये जाने की शुरुआत की गई।



और अधिक जाने  (Know More):


भारतीय संविधान का सम्पूर्ण सामान्य अध्ययन (Complete General Study of Indian Constitution)


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