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रविवार, 2 अप्रैल 2023

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम - 1989 भाग दो (Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act - 1989 Part Two )

 



अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम - 1989 भाग दो (Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act - 1989 Part Two )




                                             अध्याय 02 
                                                                   अत्याचार 



धारा 3: अत्याचार के अपराधों के लिए दण्ड -

(3.1): कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है -


3.1(क): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति केकिसी सदस्यके मुख में कोई अखाध या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाध या घृणाजनक,

3.1(क.1): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति केकिसी सदस्यके मुख में कोई अखाध या घृणात्मक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाध या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा,

3.1(क.2): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य दुवरा दखलकृत परिसरों में या परिसरों में प्रवेश द्वार पर मल -मूत्र , नल, पशु -शव या कोई अन्य घृणात्मक पदार्थ इकक्ठा करेगा।,

3.1(क.3): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्द करने के आशय से उसके पड़ोस में मल -मूत्र , कूड़ा, पशु -शव या कोई अन्य घृणात्मक पदार्थ इकक्ठा करेगा,

3.1(क.4): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्ध नग्न घुमायेगा,

3.1(क.5): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा, जैसा व्यक्ति के कपड़े उतरना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मुंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मानव गरिमा के विरूद्ध है,

3.1(क.6): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्त्वाधीन या उसके आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी दुवारा उसे आवंटित किये जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उस आवंटित भूमि को अंतरित करेगा,

3.1(क.7): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों की उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जायेगा ;

स्पष्टीकरण : 

खण्ड 3.1(क.5 ): और इस खंड के प्रयोजन के लिए 'संदोष' पद में निम्नलिखित सम्मिलित है,
(अ). व्यक्ति की इच्क्षा के विरुद्ध, 
(आ). व्यक्ति की सहमति के बिना 

(इ). व्यक्ति की सहमति से, जहाँ ऐसी सहमति, व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके व्यक्ति हितबद्ध है, मृत्यु या उपहित का भय दिखाकर, अभिप्राप्त की गई है, या 


3.1(क.6): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को 'बेगार' करने के लिए या सरकार दुवारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलायेगा। 

(झा).: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु शवों को अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा। 

(ञ): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य कोहाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा ,

(ट): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्री को देवदास के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को जैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यो को अनुज्ञात करेगा 


(ठ): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को, निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा:---

(अ): मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि दुवारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने,

(आ): किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को प्रत्याहत करने, या 

(इ): किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेगा,

(ड): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति केकिसी ऐसे सदस्य को,  संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9क  के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या अन्य बाद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कुर्त्यो के पालन में मजदूरों या अभित्रस्त या बाधित करेगा ;

(ढ़): मतदान के पश्चात, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति केकिसी सदस्य को,उपहित या घोर उपहित या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसे लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से निवारित करेगा, जो उसको प्राप्त है :

(ण): किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि दुवारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन कोइ अपराध करेगा ;

(त): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति केकिसी सदस्य के विरूद्धमिथ्या द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद  दाण्डिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा। 

(थ): किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्क्ष जानकारी देगा और उसके दुवारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति केकिसी सदस्य क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक से उसकी विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग कराएगा। 

(द): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति केकिसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाली किसी स्थान पर अपमानित या अत्रिस्त करेगा ;

(ध): लोक  दृष्टि से आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य कोगाली गलौच करेगा ;

(न): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति केकिसी सदस्यों दुवारा सामान्यतया धार्मिक मणी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुँचायेगा या अपवित्र करेगा ;


स्पष्टीकरण :-- इस खंड के प्रयोजन के लिए, वस्तु पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है ;

(प): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्यों के विरूद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित या मैखिक शब्दों दुवारा या चिन्हों दुवारा या दृश्य रूपण दुवारा या अन्यथा, अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का पर्यटन करेगा 

(फ): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों दुवारा अति श्रद्धा से मने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों दुवारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा ;

(ब (i)): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्री को आशय, यह जानते हुए स्पर्श करेगा की वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति  से सम्वन्धित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य,लैंगिक प्र्कुर्ति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है ;

(ब (ii)): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्री के बारे में, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है, लैंगिक प्र्कुर्ति के शब्दों, के कार्यो या अंगविक्षेपों का उपयोग करेगा ;


स्पष्टीकरण - 

उपखण्ड (i) के प्रयोजन के लिए 'सहमति' पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति शब्दों,अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना के किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की संसूचित करता है। 

        परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री, जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारन लैंगिक क्रियाकलापों में सहमति के रूप में नहीं मन जायेगा ;

       परन्तु यह और कि स्त्री का, अपराधी के साथ रहित, लैंगिक इतिहास, सहमति विवक्षित नहीं करता है या अपराध को कम नहीं करता है ;

(भ): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग किये जाने वाले किसी स्त्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्त्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणतया उपयोग किया जाता है ;

(म): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार के इंकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बढ़ा पहुँचायेगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है ;

(य): अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी  सदस्य को उसका ग्रह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या मजबूर करवाएगा ;

       परन्तु इस खंड की कोइ बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई को लागू नहीं होगीं ;


(यक):  अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति केसदस्य को निम्नलिखित के सम्बन्ध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा ---

(अ): किसी क्षेत्र से सम्मिलित सम्पति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का उपयोग करना या किसे नदी, सरिता, झरना, कुआ, तालाब, कुंड नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजानिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना ;

(आ): साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजानिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकलना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना ;

(इ): जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटरस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकलना  ;

(ई): किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजानिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुएँ, या 

(उ): किसी वृतिक में व्यवसाय करना या किसी उपजीविका, व्यापार, कारबार या किसी नौकरी में नियोजन करना, जिसमे जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुँच का अधिकार है 

(यख): जादू- टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा ; या 

(यग): अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिस्कार करेगा या उसकी धमकी देगा, 

वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जर्मनी से, दंडनीय होगा।  और आगे जाने अगले लेख मे 


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